कांवड़ यात्रा को लेकर मेरठ पुलिस अलर्ट

मेरठ में कांवड़ यात्रा के मद्देनज़र जिले को 22 सुपर जोन में बांटा गया है। प्रत्येक जोन में विशेष तरीके से निगरानी की जाएगी। यहां 12 संवेदनशील प्वाइंट हैँ। कांवड़ यात्रा को लेकर मेरठ में तैयारियां शुरू हो गई हैं और उत्तर प्रदेश की मेरठ पुलिस कांवड़ यात्रा से पहले अलर्ट हो गई है। 11 जुलाई से शुरु होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर डीजे संचालकों को पुलिस ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं।

देश भर में कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। इससे पहले मेरठ का प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। आने वाले जुलाई के महीने में होने वाली कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित संचालन के उद्देश्य से मेरठ पुलिस एवं प्रशासन ने मंगलवार को पुलिस लाइन स्थित सभागार में डीजे संचालकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। पुलिस ने यात्रा के दौरान आपत्तिजनक तथा भड़काऊ गाने नहीं बजाने की हिदायत दी।

मेरठ पुलिस कावड़ यात्रा को लेकर हुई अलर्ट, दिए आवश्यक दिशा निर्देश

जिला प्रशासन के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अपर जिलाधिकारी (नगर) बृजेश कुमार सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) आयुष विक्रम सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई इस बैठक में लगभग 200 डीजे संचालकों ने भाग लिया । अधिकारियों ने डीजे संचालकों को दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि वे 12 फुट से अधिक ऊंचे तथा 14 फुट से ज्यादा चौड़े डीजे वाहनों का प्रयोग न करें। बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि यात्रा के दौरान आपत्तिजनक, भड़काऊ या अश्लील गीतों के बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, धर्म और जाति की प्रशंसा वाले गीत नहीं बजाए जायेगे। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए निर्धारित ध्वनि सीमा का पालन अनिवार्य होगा और रात 11 बजे के बाद डीजे संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। यहाँ दिए गए निर्देशों को बिंदुवार (points) रूप में प्रस्तुत किया गया है:

  1. डीजे वाहन की सीमा:
    • 12 फुट से अधिक ऊँचाई और
    • 14 फुट से ज्यादा चौड़ाई वाले डीजे वाहनों का प्रयोग न करें
  2. आपत्तिजनक कंटेंट पर रोक:
    • यात्रा के दौरान आपत्तिजनक, भड़काऊ या अश्लील गीतों के बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
    • ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
  3. ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण:
    • निर्धारित ध्वनि सीमा का पालन करना अनिवार्य होगा।
  4. समय सीमा:
    • रात 11 बजे के बाद डीजे संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सूत्रों ने बताया कि बैठक में ही प्रशासन की ओर से सभी डीजे संचालकों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 168 (निरोधात्मक कार्रवाई) के तहत औपचारिक नोटिस तामील कराए गए। बैठक में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने तथा शासन-प्रशासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की अपील भी की गई। अधिकारियों ने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था, अनुशासन और सामाजिक समरसता का प्रतीक है, जिसे सभी पक्षों के सहयोग से शांति एवं सुव्यवस्था के साथ सम्पन्न कराया जाएगा। श्रावण मास आगामी 11 जुलाई को शुरू होकर नौ अगस्त तक चलेगा।

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लेखक
Meerut Metro Guy
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